पटना। एम्स में चिकित्सा सुविधाएं चरमरा गई हैं। रोजाना 24 घंटे इमरजेंसी सेवा भी अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। इससे मरीजों को मुश्किलों  से जूझना पड़ रहा है, वहीं वे निजी अस्पतालों में पैसा लुटाने को मजबूर हैं। इन हालातों के मद्देनजर कोर्ट में दायर देविका विश्वास की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने 24 घंटे इमरजेंसी सेवा के लिए केंद्र सरकार को एक हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की खंडपीठ ने एडवोकेट मुकेश्वर दयाल की ओर से दायर अन्य जनहित याचिका पर भी केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।