रायबरेली। औषधि विभाग ने मेडिकल स्टोरों पर छापामारी कर सात दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी है। ये कार्रवाई लैब जांच में 11 दवाएं नकली मिलने के बाद की गई।
यह है मामला
नकली दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने के बाद ड्रग इंस्पेक्टर ने शहर के कई मेडिकल स्टोरों पर जांच की। दुकानों पर जांच के दौरान नकली दवाएं नहीं मिलीं। तीन संदिग्ध दवाओं की बिक्र को रोक दिया है। वहीं बिल न मिलने पर सात दवाओं की बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया गया। इस संबंध में दवा विक्रेताओं को नोटिस देकर तीन दिन में जवाब मांगा है।
इन दवाओं पर लगाई रोक
ड्रग इंस्पेक्टर शीवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि ग्लीमाक्स सीवी 625- बैच नंबर वीटी 23596, पेंटोसाइड-बैच नंबर एसआईडी 2041ए, ओमेज-डी, बैच नंबर ई 2302779, पेंटाप-डीएसआर-बैच नंबर एसपीजी 221099, यूरीमाक्स डी-बैच नंबर क्यूएच30334, पैन-डी, बैच नंबर 23441222, गुडसेफ-200, बैच नंबर बी5एकेडब्ल्यू094, एंफाटेक इयर ड्राप-बैच नंबर ई231101 बी, लिग्रा प्लस-एमटीआर वेट, बैच नंबर एफएस22480, मेप्रोपेनेम इंजेक्शन-बैच नंबर 32266 और विलपोड-200 दवाओं की बिक्री पर रोक लगाई गई है।
मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस सौंपे
शहर के बेलीगंज, छोटा घोसियाना में दवा की कई दुकानों पर जांच की गई। इस दौरान बेलीगंज में मेडिकल स्टोर रोहनी इंटरप्राइजेज से दो दवाओं के सैंपल लेकर चार दवाओं के बिल न मिलने पर बिक्री रोकी गई। वहीं, छोटा घोसियाना में केयर मेडिकल स्टोर से एक दवा का सैंपल लेकर तीन दवाओं की बिक्री पर रोक लगाई है। संबंधित मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस सौंपे गए हैं।