ब्यावर (राजस्थान)। औषधि विभाग ने जिले के मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर तीन मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निलंबित किए हैं। एक मेडिकल स्टोर का दूसरी बार निरीक्षण करने पर भी वहां फार्मासिस्ट नहीं मिला। जानकारी अनुसार नागोला स्थित महावीर मेडिकल स्टोर का निरीक्षण औषधि नियंत्रण अधिकारी ताराचंद ने किया। निरीक्षण के दौरान रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में शेड्यूल एच व एच-वन औषधियां बेची जा रही थी। यहां तक की शेड्यूल एच-वन की औषधियों का विक्रय रजिस्टर भी मेनटेन नहीं था। जांच में सामने आया कि गत दिनों हुए निरीक्षण में भी फार्मासिस्ट वहां मौजूद नहीं था। विभाग ने मेडिकल का 21 दिनों के लिए लाइसेंस निरस्त कर दिया। अब 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक मेडिकल स्टोर से दवा की बिक्री नहीं हो सकेगी।
इसी प्रकार, ब्यावर के कलश मेडिकल्स पर औषधि नियंत्रण अधिकारी ओमप्रकाश बगडिय़ा ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मूल लाइसेंस उचित स्थान पर प्रदर्शित नहीं हो रहा था। शेड्यूल एच-वन की औषधियों का रजिस्टर मेनटेन नहीं था। एक्सपायरी डेट की दवाओं का रिकॉर्ड भी नहीं रखा गया था। मेडिकल स्टोर के संचालक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर 16 से 18 दिसंबर तक के लिए रजिस्ट्रेशन निलंबित कर दिया गया। चंपा नगर स्थित श्री बालाजी मेडिकल स्टोर पर निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध नहीं मिली। यहां शेड्यूल एच व एच-वन औषधियों सहित अन्य औषधियों का विक्रय फार्मासिस्ट के अलावा कोई अन्य व्यक्ति कर रहा था। फर्म को जारी औषधि अनुज्ञापत्र को 16 से 18 दिसंबर तीन दिन के लिए निलंबित करने के आदेश जारी कर दिया गया।