राजगढ़: औषधि प्रशासन विभाग की उपसंचालक डॉ. अनुसूईया गवली सिन्हा के मुताबिक, जिन खाद्य कारोबारियों का वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से अधिक है उन्हें लाइसेंस एवं 12 लाख से कम टर्न ओवर वालों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि जिले के सभी खाद्य कारोबारियों को रेस्टोरेंट, होटल, किराना दुकान, दूध डेयरी, फल एवं सब्जी विक्रेताओं, फेरीवाले एवं किसी भी प्रकार से खाद्य पदार्थ के व्यापारियों को अब खाद्य लायसेंस या रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस के आवेदन में किसी भी प्रकार की कठिनाई आने पर या जानकारी लेने के लिए सीएमएचओ कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान यदि खाद्य कारोबारी निर्देशों का पालन नहीं करता पाया गया तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।