जबलपुर। कफ सिरप की खरीद व बिक्री का रिकॉर्ड नहीं मिलने पर दवा दुकान को बंद करवाया गया है। वहीं, दवाओं की बिक्री पर भी रोक लगा दी है। यह कार्रवाई मेसर्स समायरा एसोसिएट्स फर्म की बलदेवबाग स्थित दुकान पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने की।
विभाग के अधिकारियों ने दवा विक्रय का लाइसेंस सस्पेंड करने के साथ ही बिना परमिशन के दुकान के दोबारा संचालन पर प्रतिबंधित लगा दिया है।
यह है मामला
समायरा एसोसिएट्स में कफ सीरप की खरीद-बिक्री का रिकार्ड मेनटेन नहीं किया जा रहा था। इस संबंध में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के निर्देशों के बावजूद फर्म की प्रोपाइटर ममता कोरी की ओर से कोडीन युक्त सीरप का क्रय-विक्रय का रिकार्ड नहीं दिखाया गया था। इस पर औषधि निरीक्षक देवेंद्र जैन और शरद जैन ने दवा दुकान पर जाकर जांच की। उचित रिकार्ड नहीं मिलने पर आगामी आदेश तक दुकान बंद करा दी है।
डिंडोरी जिले के शहपुरा में कुछ दिन पूर्व कोडीन युक्त सीरप की एक बड़ी खेप जब्त की गई है। इसकी जांच में समायरा एसोसिएट्स भी लपेटे में आया। बरामद सीरप की सप्लाई करने वाली कंपनी के विक्रय रिकार्ड की जांच में समायरा एसोसिएट्स का नाम शामिल मिला।
पता चला है कि संबंधित कंपनी से समायरा एसोसिएट्स ने कोडीन युक्त सीरप की तीन हजार बोतल खरीदी है। इसके बाद से ही संचालक से सीरप के क्रय-विक्रय का रिकार्ड मांगा जा रहा है।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अनुसार समायरा एसोसिएट्स की स्वीकृत थोक अनुज्ञप्तियां आगामी आदेश तक के लिए सस्पेंड कर दी गई है। इस दौरान यह दुकान बंद रहेगी। आदेशों की अवहेलना होने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही फर्म का लाइसेंस कैंसिल भी किया जाएगा।