बिजनौर। नशीली दवाओं के खुलेआम इस्तेमाल पर अब सख्ती और बढ़ा दिया गया है। ऐसे में अब थोक विक्रेता कफ सिरप की 1000 और फुटकर विक्रेता कफ सिरप की 100 से ज्यादा बोतल नहीं रख सकेंगे।

इसे लेकर औषधि विभाग ने निर्देश जारी किया है। अगर दुकानों पर इससे ज्यादा सिरप व दवाई पाई गई तो सख्त कार्रवाई होना तय है।

नशे के रूप में कफ सिरप के इस्तेमाल को कम करने के लिए विभाग ने निर्देश जारी किया हैं। वहीं इस मामले में उल्लंघन होने पर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित करने की चेतावनी दी है।

औषधि निरीक्षक उमेश भारती ने बताया दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। नशीली दवाओं और कफ सिरप और नारकोटिक्स की दवाओं का नशे के लिए उपयोग किया जा रहा है। इसको देखते हुए ऐसा फैसला लिया गया है।