अंबाह (ग्वालियर): आप किसी भी दुकान से फूड प्रोडक्ट खरीदकर खा रहे हैं तो अत्यधिक सावधान रहने की जरूरत है। इन खाद्य पदार्थों पर एक्सपायर्ड डेट, निर्माता कंपनी का नाम आदि ध्यान से देख लें। दरअसल, क्षेत्र में अमानक खाद्य सामग्री की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। इनकी पैकिंग पर एक्सपायरी डेट व कंपनी का नाम तक नहीं छपा है और यह सब खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की नाक तले हो रहा है। ऐसे उत्पाद न केवल आपका स्वास्थ्य खराब कर सकते हैं बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। स्नेक्स बनाने वाले कई स्थानीय व्यापारी बंद उत्पाद खासकर बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं तथा ऐसे अमानक उत्पादों को बिना नियम कानून के खुलेआम बेचा जा रहा है। क्षेत्र में कई दुकानों पर पैक गुड़-पट्टी, चिप्स, नमकीन आदि खाद्य सामग्री बेची जा रही है।

इन्हें ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि कुछ पैकेटों पर एक्सपायरी डेट को हाथ से बदला गया है। अस्पताल के आसपास, सदर बाजार, पोरसा चौराहा क्षेत्र में सैकड़ों दुकानों पर इस तरह के अमानक खाद्य उत्पाद बिक रहे हैं। इनमें बड़ी मात्रा में चकली, फिंगर (पोला), नकली रसगुल्ले, चमचम, गोली, खट्टा-मीठा, आम पापड़, बिस्किट, ब्रेड आदि के पैकेट शामिल हैं। इन दुकानदारों का कहना है कि वे फेरी वालों से सामान लेते हैं। फेरी वाला यह सामान कहां से लाता है, इसकी उन्हें जानकारीं नहीं है। जगह-जगह होटल व दुकानों पर साधारण पॉलीथिन में पैक मक्खन टिकिया, नमकीन, मसाला व अन्य खाद्य सामग्री बेची जा रही है। इन पैकेट पर मेन्यूफेक्चरिंग डेट है न एक्सपायरी डेट। दुकानदार भी मुनाफे के लालच में लापरवाही बरत रहे हैं। वहीं, संबंधित विभाग भी इन खाद्य सामग्री के सेंपल नहीं भर रहा। इससे दुकानदारों के हौसले बुलंद हैं।

खाद्य सामग्री के लिए लाइसेंस जरूरी
फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत खाद्य सामग्री का निर्माण व बिक्री करने वाले 12 लाख से ज्यादा की आय-व्यय वाले दुकानदारों को लाइसेंस लेना जरूरी होता है। इससे कम आय वाले दुकानदारों को खाद्य औषधि प्रशासन विभाग में पंजीयन कराना होता है। वहीं, खाद्य सामग्री के पैकेट पर निर्माता कंपनी का नाम और पूरा पता छपा होना जरूरी है। यदि उत्पादक ने किसी खाद्य सामग्री में रंग मिलाया है तो उसकी क्वालिटी का स्पष्ट उल्लेख हो। इसके अलावा, खाद्य सामग्री के पैकेट पर न्यूट्रीशियन वैल्यू, बैज नंबर, निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट का अंकित होना बेहद जरूरी है।

अभियान चलाकर जांच करेंगे : सोनी
इस बारे में अंबाह की खाद्य सुरक्षा अधिकारी रेखा सोनी से पूछने पर उन्होंने बताया कि खाद्य सामग्री के पैकेट पर एक्सपायरी डेट, बैज नंबर, निर्माता कंपनी का नाम व पते का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। जल्द ही अभियान चलाकर इसकी जांच करेंगे। नियम विरुद्ध खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।