नई दिल्ली: एंटीबायोटिक और अन्य दवाओं का दुरुपयोग रोकने के लिए राजधानी दिल्ली में दवा विक्रेताओं को दवा देने के बाद मरीज की पर्ची पर मुहर लगाना और हस्ताक्षर करना जरूरी कर दिया है। दिल्ली के ड्रग कंट्रोलर विभाग के ताजा आदेश में सख्त हिदायत दी गई कि पर्ची पर मुहर नहीं लगाने वाले दवा विके्रताओं पर कड़ी कार्रवाई होगी। दवा विक्रेता संगठन का कहना है कि यह नियम पहले से है लेकिन इस पर ठीक से अमल नहीं होने के कारण विभाग ने नए सिरे से आदेश जारी किया है।
         विभागीय सूत्रों की मानें तो ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि देश में एंटिबायोटिक दवाओं के अत्यधिक इस्तेमाल के चलते ये दवाएं बेअसर साबित होने लगी।  कारण ये कि देश में एंटिबायोटिक दवाएं बिना रोकटोक के बिक रही हैं। डॉक्टर की पर्ची के बिना दवा विक्रेता मरीज को मनमाफिक दवा दे रहे हैं, जिससे इन दवाओं का दुरुपयोग बढ़ रहा है। कई लोग नींद की दवाओं का भी दुरुपयोग करते हैं। ड्रग कंट्रोलर विभाग का कहना है कि ड्रग इंस्पेक्टर दवा दुकानों पर जाकर औचक निरीक्षण करेंगे। नियम का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई होगी। इस आदेश के बाद अब डॉक्टर पर्ची पर जितने दिन की दवा लिखेगा, दवा विक्रेता उतने दिन की ही दवा देंगे।
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