अहमदाबाद। कैडिला फार्मा के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के खिलाफ बुल्गारियाई महिला से दुष्कर्म के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। पीडि़त महिला की शिकायत पर आरोपी राजीव मोदी पर बलात्कार, हमले और जानबूझकर अपमान करने का मामला दर्ज किया गया है।

बता दें कि यह मामला निचली अदालत से कैंसिल हो गया था। यह बुल्गारियाई महिला कंपनी में फ्लाइट क्रू के रूप में शामिल हुई थी। पीडि़ता ने पुलिस पर भी शिकायत दर्ज न करने का आरोप लगया था।

यह है मामला

बुल्गारिया की युवती के अनुसार उसे कैडिला में प्राइवेट फ्लाइट अटेंडेंट की नौकरी ऑफर हुई थी। अहमदाबाद स्थित फार्मा कंपनी के सीएमडी राजीव मोदी ने एक बार ऑफिस में मुझे अकेले देर तक रोका और रेप किया। वह ऑफिस के बाथरूम में भी मेरा रेप करता था। मैंने शिकायत की तो मुझे कंपनी से निकाल दिया। मेरी निजी ई-मेल आईडी भी ब्लॉक कर दी गई। कोरोना न होने के बावजूद मुझ पर देश छोडऩे का दबाव डाला गया।

पीडि़ता का आरोप है कि जब उन्होंने अहमदाबाद पुलिस को ई-मेल करना शुरू किया तो उन्हें वस्त्रपुर महिला पुलिस स्टेशन भेज दिया। सवाल पूछकर उन्हें परेशान किया गया। इसी दौरान जॉनसन मैथ्यू वकीलों के साथ पुलिस स्टेशन आया और हलफनामे पर उनसे जबरन साइन करा लिया। इसमें लिखा था कि यह मामला कंपनी और अधिकारियों के बीच का है। लडक़ी का आरोप था कि पुलिस ने आरोपियों की मदद की।

हाई कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई

कैडिला फार्मा

पीडि़ता के अनुसार उसने निचली अदालत में केस दायर कर पुलिस को कार्रवाई करने के आदेश देने बारे कहा। लेकिन निचली अदालत ने उसका मामला कैंसिल कर दिया। आखिर उसे हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) एचएम कंसाग्रा ने बताया कि अहमदाबाद स्थित फार्मा कंपनी के सीएमडी पर आईपीसी की धारा 376 (दुष्कर्म), 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल) और 504 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

दो महीने के अंदर जांच पूरी करने के आदेश

गुजरात हाई कोर्ट से मिले निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। हाई कोर्ट ने दो महीने के अंदर जांच पूरी करने के आदेश दिए हैं। पीडि़ता की शिकायत पर कैडिला फार्मा के सीएमडी राजीव मोदी और जॉनसन मैथ्यू नामक एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया है।