सिरसा। कोर्ट ने एक कैमिस्ट को अपने स्टोर पर नशीली दवाइयों बेचने के आरोप में दोषी मानते हुए तीन माह जेल की सजा सुनाई है। साथ ही, 5 हजार रुपए आर्थिक हजाना भी लगाया है। जानकारी अनुसार चार फरवरी 2016 को ड्रग इंस्पेक्टर संदीप गहलान को सूचना मिली थी कि डबवाली स्थित नवदीप मेडिकोज में अवैध तौर पर नशीली दवाइयों की बिक्री की जाती है। सूचना के आधार पर ड्रग इंस्पेक्टर ने पुलिस के सहयोग से मेडिकल स्टोर में छापेमारी की। इस दौरान नशे में इस्तेमाल होने वाले गोलियां मिलीं। इसके बाद पुलिस ने मेडिकल स्टोर संचालक गुरमेल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शहर थाने में उसके खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया। इस मामले का निपटारा करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुनीष कुमार की अदालत ने गुरमेल सिंह को दोषी करार देते हुए तीन माह कैद की सजा सुना दी।