खगड़िया (बिहार)। कैमिस्ट शॉप पर रेड कर दो दुकानों का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। वहीं, 15 दुकानों के लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं।

यह है मामला

जिले में दो दवा दुकानों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं। वहीं, 15 दुकानों के लाइसेंस 15 दिन से लेकर 60 दिनों तक के लिए निलंबित किए गए हंै। इनके अलावा, बिना लाइसेंस के दो दवा दुकानों पर भी कार्रवाई की गई है। इन दोनों दुकानों से दवाओं को जब्त कर कोर्ट में केस दर्ज करवाया गया है।

कोडिनयुक्त कफ सीरफ बेचने पर किया लाइसेंस कैंसिल

बताया गया है कि महेशखूंट स्थित न्यू पोपूलर मेडिकल हॉल से मद्य निषेध विभाग द्वारा कोडिनयुक्त कफ सीरप बरामद किया गया था। इसका दुकानदार ने खरीद व बिक्री के कागजात प्रस्तुत नहीं किए थे। वहीं जांच के दौरान विक्रय अभिलेख भी प्रस्तुत नहंी किया गया था। साथ ही, स्पष्टीकरण का भी जवाब नहीं देने पर इन दुकानों का लाइसेंस कैेसिल किया गया।

बिना लाइसेंस के दवा बेचने के आरोप में बीते दिनों बेलदौर थाना रोड स्थित राजू मेडिकल दुकान पर भी कार्रवाई की गई। जबकि शहर के होमगार्डचौक स्थित रीतू मेडिकल हॉल व कोसी कॉलेज रोड स्थित सिटी हॉस्पीटल में बिना लाइसेंस के दवा बेची जा रही थी। सभी दवाओं को जब्त कर कोर्ट में केस दायर किया गया है।

दवा दुकानों के लाइसेंस किए सस्पेंड

जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 15 दुकानों का विभिन्न कारणों से लाइसेंस को पंद्रह दिन से 60 दिन के लिए निलंबित किया गया है। इसमें कोसी कॉलेज रोड स्थित न्यू कोशी मेडिकल हॉलसागरमल कॉलोनी स्थिम मेड जी मेडिसीन इन दोनों पर मुख्य रूप से फर्मास्सिट की अनुपस्थिति में दुकान का संचालन करने एवं अन्य मामलों में कमी पाए जाने पर 60 दिनों के लिए लाइसेंस को निलंबित किया गया है।

वहीं गोगरी जमालपुर स्थित नेहा मेडिकल हॉल का 60 दिन के लिए लाइसेंस निलंबित किया गया है। जबकि हॉस्पीटल रोड स्थित जायसवाल मेडिकल हॉल ने खरीद कागजाता प्रस्तुत नहीं किए। इस पर स्टोर का 15 दिन के लिए लाइसेंस सस्पेंड किया गया है।