देश में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इनके मुताबिक कोरोना संक्रमित जिन मरीजों में बीमारी के लक्षण नहीं हैं या बेहद ही कम लक्षण हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है। यदि फिर भी कोई मरीज बिना संक्रमण के लक्षण के अस्पताल में भर्ती होता है तो उसे अस्पताल में भर्ती करने के 24 घंटे के भीतर डिस्चार्ज कर दिया जाना चाहिए। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने राजधानी के सभी कोरोना अस्पतालों को स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक दिल्ली सरकार ने जो आदेश जारी किया है, उसमें ये भी कहा गया है कि कोरोना माहमारी से लड़ने के लिए सरकार और आम जनता के पास अस्पतालों की तैयारी और बेड की उपलब्धता की जानकारी हो। इसके लिए सरकार ने राजधानी के सभी कोविड अस्पतालों के नोडल अधिकारियों के साथ द इंटीग्रेटिड सर्विलांस प्रोग्राम साझा किया है।
इस प्रोग्राम के तहत सभी अस्पताल हर दिन कोरोना पॉजिटिव केस, डिस्चार्ज, बेड की उपलब्धता आदि की जानकारी रिपोर्टिंग पोर्टल पर देंगे। इसके अलावा अस्पताल इस प्रोग्राम के तहत कुल कोरोना मरीजों की मौत, कुल सैंपल की जांच के आंकड़े आदि भी शेयर करेंगे, जिन्हें दिल्ली सरकार की एप दिल्ली कोरोना एप पर लोगों के साथ साझा किया जाएगा।
दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 26,334 हो गए हैं। वहीं इस माहमारी से दिल्ली में अभी तक 708 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में हर दिन एक हजार से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना माहमारी की गंभीरत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते तीन दिनों में दिल्ली में कोरोना संक्रमण से 152 लोगों की मौत हुई है।
आठ जून से देश में शॉपिंग मॉल्स, होटल और धार्मिक स्थल भी खुल रहे हैं। इसे लेकर भी स्वास्त्य मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक लोगों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी होनी चाहिए और मास्क सैनेटाइजर का पास होना अनिवार्य होगा। एंट्री से पहले लोगो की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। किसी भी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर उसे एंट्री नहीं दी जाएगी।
साभार – जनसत्ता वेबसाइट