मुंबई। महाराष्ट्र के खाद्य व औषधि प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे ने कहा कि ऑनलाइन पद्धति से गर्भपात की दवा, नशे की गोलियां और नींद की गोलियां बेचना अवैध है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में गर्भपात के लिए अवैध तरीके से ऑनलाइन दवाएं (एमपीटी किट) बेचने के 66 मामलों में कार्रवाई हुई है। इससे जुड़ा केंद्र सरकार का कानून अंतिम चरण में है। केंद्र का कानून बनने के बाद यदि जरूरत होगी तो राज्य में आवश्यक फेरबदल कर कानून बनाया जाएगा। वे विधानसभा में ऑनलाइन दवाइयों से जुड़े सवाल का जवाब दे रहे थे। बिना डॉक्टर की पर्ची के ऑनलाइन प्रतिबंधित दवाइयों की बिक्री रोकने के खिलाफ कानून बनाने की बात पर मंत्री शिंगणे ने कहा कि वे इसका अध्ययन करेंगे। यह पता लगाएंगे कि क्या राज्य सरकार को इस पर कानून बनाने का अधिकार है। अगर जरूरी हुआ तो केंद्र के कानून के आधार पर महाराष्ट्र में भी कानून बनाया जाएगा।