श्रीगंगानगर। औषधि विभाग ने दवा बेचने में गड़बड़ी और अनियमितता के आरोप में जिले के 6 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित किए हैं। इसके अलावा केपी ड्रग हाउस से दस प्रकार की एनडीपीएस दवाओं की बिक्री अनुमति वापस ले ली गई है। विभाग के सहायक निदेशक डीएस उप्पल ने बताया कि अबोहरिया गांव के गुरुनानक मेडिकल स्टोर का 24 फरवरी से 1 मार्च, अजायब मेडिकल स्टोर चक 4 एलएम का 24 से 28 फरवरी, श्रीराम मेडिकल स्टोर 3 एनडी का 24 से 26 फरवरी, प्रतीक मेडिकोज चक 6 ई छोटी का 24 से 28 फरवरी, रतन सर्जिकल एण्ड मेडिकल एजेंसी श्रीगंगानगर का 24 से 28 फरवरी तथा केपी ड्रग हाउस श्रीगंगानगर का 24 फरवरी से 4 मार्च 2020 तक के लिए लाइसेंस सस्पेंड किया गया है।