मानपुरा। बरोटीवाला के फार्मा उद्योग में सैंपल लेने गए इंस्पेक्टर के निलंबन मामले में नया मोड़ आ गया है। निलंबित सीडीएससीओ इंस्पेक्टर कवियारासन ने इस मामले में सीडीएससीओ के डिप्टी ड्रग कंट्रोलर, फार्मा उद्योग व स्टेट ड्रग इंस्पेक्टर को हाईकोर्ट का नोटिस थमा दिया है। निलंबित इंस्पेक्टर के वकील सौरव वर्मा का कहना है कि 25 अक्तूबर को सीडीएससीओ एक एक्सपायर इंजेक्शन डरोटावैरिन का सैंपल लेने के लिए उद्योग में गया, जोकि गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान लगता है। उसे उद्योग में सैंपल देने से रोक दिया गया और बिना सैंपल लिए ही उसे वापस भेज दिया गया। चंद दिनों बाद उक्त इंस्पेक्टर की शिकायत कर दी गई और 30 अक्तूूबर को बिना किसी जांच के उद्योग को बचाने के लिए उसका निलंबन कर दिया गया।
उन्होंने यह भी बताया कि जब निलंबित इंस्पेक्टर को उक्त एक्सपायर दवा का सैंपल नहीं लेने दिया गया तो इतने दिन बीत जाने के बाद भी वहां कोई अन्य इंस्पेक्टर क्यों नहीं भेजा गया। जब सीडीएससीओ के इंस्पेक्टर को सैंपल लेने की अथॉरिटी ही नहीं है तो विभाग के हेड ने उन्हें उक्त उद्योग में सैंपल लेने के लिए क्यों भेजा। निलंबित इंस्पेक्टर के वकील का कहना है कि इस सारे मामले में औद्योगिक संस्थाओं के दबाव में और उद्योग को बचाने के लिए सीडीएससीओ के इंस्पेक्टर की बलि ली गई है। उन्होंने बताया कि इसके लिए सीडीएससीओ के डिप्टी ड्रग कंट्रोलर, फार्मा उद्योग व स्टेट ड्रग इंस्पेक्टर को हाईकोर्ट का नोटिस भेज दिया गया है।