सीकर। सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क दवाओं की एक्सपायरी तिथि और दवा की संख्या का सही रिकॉर्ड मेनटेन न करने से यह दवा मरीजों को देने की बजाए स्टोर में ही रखी एक्सपायर हो जाती है। इसके लिए प्रशासन ने अब नया नियम तय किया है। नए नियम के तहत सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के स्टोर में रखी दवा जिनकी एक्सपायरी डेट काफी पास हो, उसे पहले दवा वितरण केंद्रों तक पहुंचाना होगा। साथ ही इसकी जानकारी स्टोर प्रभारी को रोजाना अफसरों को भी देनी होगी। इसके अलावा, अस्पताल प्रभारियों को ई-औषधि सॉफ्टवेयर भी अपडेट रखना होगा।