जयपुर। हाईकोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर भर्ती 2017 मामले में नियुक्तियों पर लगी रोक को हटा दिया है। इसे लंबित याचिका के निर्णय के अधीन रखा है। न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह अंतरिम निर्देश अदालत के एक अगस्त 2018 के उस आदेश को संशोधित कर दिया, जिसमें ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर की नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी।
अदालत ने यह आदेश हेमंत कुमार रैगर की याचिका में दुर्लभ कुमार शर्मा व अन्य की नियुक्ति पर लगी रोक हटाने वाले प्रार्थना पत्र पर दिया। अदालत ने मामले की अंतिम सुनवाई 3 नवंबर को तय की है। नियुक्तियों पर लगी रोक हटाने वाले प्रार्थना पत्र में कहा कि ऐसे ही एक अन्य केस में अदालत ने आरयूएचएस यूनिवर्सिटी व राज्य सरकार से जवाब मांगा है और राज्य सरकार को नियुक्ति करने के संबंध में छूट दी है। साथ ही नियुक्तियों को याचिका के निर्णय के अधीन रखा है। इस मामले में अधिकतर चयनित अभ्यर्थियों ने ज्वाइन कर लिया था और केवल अब कुछ अभ्यर्थी ही नियुक्त होने हैं। इसलिए नियुक्तियों पर लगी रोक को हटाया जाए। अदालत पूर्व आदेश को संशोधित कर नियुक्तियों पर लगी रोक हटाते हुए इन्हें याचिका के निर्णय के अधीन रखा है।