हिसार। एडीजे डीआर चालिया की अदालत ने पुलिस को ड्रग कंट्रोल ऑफिसर सुरेश चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने यह फैसला मेडिकल हॉल संचालक द्वारा दर्ज कराए केस की सुनवाई के दौरान दिया।
इस संबंध में ऋषि नगर निवासी मेडिकल स्टोर संचालक सुरेंद्र ने अदालत में केस दायर किया था। इसमें सुरेंद्र ने कहा था कि वह बस स्टैंड के नजदीक ऋषि नगर में शिव शक्ति मेडिकोज दुकान का मालिक है। उसके पास ड्रग एक्ट के तहत दवाइयां बेचने का लाइसेंस है। 19 सितंबर 2017 को ड्रग कंट्रोल ऑफिसर सुरेश चौधरी ने उसके मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ अनियमितताएं पाई गईं और 25 सितंबर को कारण बताओ नोटिस दिया। सुरेंद्र का कहना था कि उसने नोटिस का उत्तर दिया, लेकिन सुरेश कुमार संतुष्ट नहीं हुए और उसका 19 सितंबर 2018 तक लाइसेंस निलंबित कर दिया। 20 सितंबर को वह एक परिचित के साथ सुरेश चौधरी के ऑफिस स्टोर खोलने की सूचना देने गया। सुरेश चौधरी ने उससे हर महीने 20 हजार रुपए देने को कहा। सुरेंद्र ने बताया कि उसने रुपये देने से मना कर दिया। फिर एक युवक उसकी दुकान पर आया। उसके हाथ में काले रंग की पॉलीथिन थी, जिसमें कुछ दवाइयां थीं। बाद में उन्हीं दवाइयों के आधार पर ड्रग कंट्रोल ऑफिसर सुरेश चौधरी ने मेडिकल स्टोर सील कर  लाइसेंस रद्द कर दिया। उसने इस बात तो लेकर शहर थाने में शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद ही उन्होंने अदालत में केस दायर किया था। इस पर अदालत ने पुलिस को ड्रग कंट्रोल ऑफिसर सुरेश चौधरी के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं।