बता दें कि बद्दी के भटोलीकंला स्थित एक फार्मा उद्योग का मुलाजिम बीते रविवार पंचकूला में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। पांच मई को तबीयत खराब होने पर उसे बद्दी से पंचकूला के सेक्टर 19 स्थित घर भेजा गया था। पंचकूला में ही उसका टेस्ट हुआ था, जिसमें उसके कोरोना संक्रमित होने का खुलासा हुआ था।
पुलिस के मुताबिक पंचकूला में पॉजिटिव फार्मा कंपनी का कर्मचारी 21 अप्रैल को खड्ड के रास्ते बीबीएन से गया। 28 अप्रैल को इसी अवैध रास्ते से वापस आकर कंपनी ज्वाइन की। यहां उसने कंपनी की ओर से लिए गए होटल को बदला और दूसरे होटल में ठहर गया। इसकी सूचना पुलिस और प्रशासन को नहीं दी। एसपी रोहित मालपानी ने बताया कि फार्मा कंपनी और उसके पंचकूला में कोरोना पॉजिटिव पाए गए कर्मचारी के खिलाफ बरोटीवाला थाना में डिजास्टर मैनेजमेंट व ऐपेडिमिक एक्ट की धारा 188, 269 व 270 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी ने बताया कि उक्त कर्मचारी ने दो बार बीबीएन में एंट्री व एग्जिट के लिए अवैध तरीकों का इस्तेमाल किया, जबकि कंपनी प्रबंधन ने जानकारी को छुपाया।
कंपनी के कोरोना संक्रमित कंर्मी के कांटैक्ट ट्रेसिंग पुलिस ने पूरी कर ली है। उसके संपर्क में 500 के करीब प्राइमरी व सेकेंडरी कांटैक्ट हैं। पुलिस पड़ताल में पता चला है कि उद्योग के 37 कर्मी मौजूदा समय में बद्दी के चार होटलों में ठहरे थे, जिन्हें होटल स्टाफ सहित वहीं क्वारंटाइन कर दिया गया है, जबकि कंपनी यूनिट के अंदर 26 कर्मियों को क्वारंटाइ किया गया है। इसके अलावा बाकी कर्मचारियों को जहां हैं, वहीं रहने के निर्देश प्रशासन ने दिए हैं। सोमवार को इस कर्मी के 39 क्लोज कांटैक्ट के सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए भेजे गए।