रोहतक। एक दवाई का सैंपल लैब जांच में मानकों पर खरा नहीं उतरा है। सीजेएम कोर्ट ने विक्रेता और निर्माता कंपनी पर 10-10 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जानकारी अनुसार एपीपीओ ने वर्ष 2016 में दीपक ट्रेडिंग कंपनी महम से एक दवाई का सैंपल लिया था। सैंपल को जांच के लिए जिला स्थित लैब में भेजा गया, जहां पर दवाई के मिस ब्रांड होने की पुष्टि हुई। इसके बाद दवा निर्माता कंपनी की अपील पर दवाई को सीआइएल फरीदाबाद भेजा गया था। उक्त लैब में भी दवाई के मिस ब्रांड होने की पुष्टि हुई है। इसके बाद सीजेएम कोर्ट में मामला दायर किया गया। अब सीजेएम कोर्ट द्वारा लैब रिपोर्ट के आधार पर विक्रेता और दवा निर्माता कंपनी के खिलाफ 10-10 हजार रुपए जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं।