नोएडा। दवा मोक्सफेथ और मोक्सवेरी के सैंपल फेल पाए गए हैं। फूड सेफ्टी और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग ने बीते दिनों दो मेडिकल स्टोरों से दो दवाओं के सैंपल लिए थे।

इन दोनों दवाओं की जांच रिपोर्ट अब मिली है। रिपोर्ट में मोक्सफेथ और मोक्सवेरी के सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। आमजन को इन दवाओं के सेवन के बारे में सचेत किया गया है कि दवा नुकसानदायक हंै।

ड्रग इंस्पेक्टर वैभव बब्बर ने जानकारी दी कि घटिया दवाइयां बनाना व बेचना औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 18 का उल्लंघन है और धारा 27 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच के बाद मोक्सफेथ टैबलेट की निर्माता कंपनी प्रोटेक्ट टेली लिंक हिमाचल प्रदेश और मोक्सवेरी टैबलेट की निर्माता कंपनी नियोवेरिटास हेल्थ केयर हिमाचल प्रदेश के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है।