नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर काउंसिल की अहम बैठक में पेट्रोल एवं डीजल को जीएसटी में शामिल होने पर विचार किया गया। साथ ही कई महंगी लाइफ सेविंग दवाओं को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। इनमें दो काफी महंगी दवाएं हैं। अच्छी खबर यह है कि कोरोना की दवा को 31 दिसंबर 2021 तक जीएसटी से छूट मिलती रहेगी। इसमें कुछ और दवाओं को शामिल किया गया। कई महंगी लाइफ सेविंग दवाओं को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। इनमें दो काफी महंगी दवाएं हैं। बायोडीजल पर जीएसटी घटाकर 12 से 5 फीसदी कर दिया गया है। सभी तरह के पेन पर अब जीएसटी 18 फीसदी रहेगी। इसके अलावा एक और महंगी इंपोर्टेड दवा Viltetso (विल्टेप्सो) को जीएसटी से छूट दी गई। साथ ही बच्चों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली इन दवाओं पर अब जीएसटी नहीं लगेगा।

जीएसटी काउंसिल के जीएसटी माफ करने के फैसले के बाद से इस दवा की कीमत कुछ कम हो जाएगी। काउंसिल ने इसके अलावा कोरोना के इलाज में होने वाली दवाओं पर दी जीएसटी दरों में छूट को 31 दिसंबर तक बढ़ाने का ऐलान किया। पहले यह छूट सिर्फ 30 सितंबर तक थी। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने सात और दवाओं जीएसटी दर को 12 पर्सेंट से घटाकर 5 पर्सेंट करने का ऐलान किया। इन दवाओं में Itolizumab, Posaconazole, Infliximab, Bamlanivimab and Etesevimab, Casirivimab and Imdevimab, 2-Deoxy-D-Glucose और Favipiravi दवा शामिल है।

बता दें कि इन इंपोर्टेड दवाओं के एक डोज की कीमत करीब 16 करोड़ रुपये है। इनकी गिनती दुनिया की सबसे महंगी दवाओं में होती है। हाल में भारत में कई बच्चों के इलाज में इस दवा की जरूरत महसूस की गई। कई बच्चों के मां-बाप ने तो सोशल मीडिया के जरिए लोगों से इस दवा को खरीदने के लिए दान देने की अपील थी। कई मामलों में यह भी देखा गया कि पैसा जुटाने में मां-बाप को इतना समय लग गया कि बच्चे की जान नहीं बचाई जा सके।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, “कुछ जीवन रक्षक दवाएं जो बहुत महंगी हैं, जो बच्चों के लिए ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। ये कोरोना से संबंधित नहीं हैं। ऐसी ड्रग्स को जीएसटी से छूट दी गई है। इसपर अब जीएसटी नहीं लगेगा। ज़ोलगेन्स्मा और विल्टेप्सो ऐसी ही 2 महत्वपूर्ण ड्रग्स हैं।”