होशियारपुर। अपनी दवाइयों की फैक्ट्री में नकली प्रोडक्ट तैयार कर असली लेबल लगाकर मार्केट में बेचने के आरोप में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश रणजीत कुमार जैन की अदालत ने फैक्ट्री मालिक को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष कैद और 3 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोषी की पहचान नरिन्द्र मोहन राठौर पुत्र बीएस राठौर निवासी तलवाड़ा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार 6 दिसंबर 2013 को ड्रग्स इंस्पेक्टर परमिन्द्र ङ्क्षसह को गुप्त सूचना मिली थी कि मुकेरियां इलाके में कुछ लोग नकली दवाइयां तैयार कर बाजार में सप्लाई कर रहे हैं और लोगों की ङ्क्षजदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं।  सूचना मिलने के बाद उन्होंने इलाके में ट्रेप लगाना शुरू कर दिया।
इस दौरान उन्हें एक और शिकायत मिली जिस पर उन्होंने मुकेरियां सिविल अस्पताल के सामने बत्रा मेडिकोज से तीन दवाइयां ली और जब इस दवाई की जांच की गई तो वह तीनों ही नकली पाई गईं। फैक्ट्री मालिक को रंगे हाथ पकड़ा था। जांच को आगे बढ़ाया गया। इस दौरान ड्रग इंस्पेक्टर ने पुलिस के साथ रेड कर फैक्ट्री मालिक नरिन्द्र मोहन राठौर पुत्र बीएस राठौर निवासी  तलवाड़ा को रंगेहाथ गिरफ्तार किया। जिसके बाद उस पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी।  उक्त मामले की सुनवाई करते हुए  अदालत ने अपना फैसला सुनाया।