जयपुर। सत्र न्यायालय ने नकली दवा बनाने के दोषी करार व्यक्ति को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही चार लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट के आदेश में इस बात की पुष्टि की गई है कि दोषी ने नकली दवा बनाकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है। बता दें कि औषधि प्रसाधन विभाग ने 2015 में शिप्रा पथ थाने में शिकायत दर्ज कराकर दुर्गापुरा निवासी अवधेश शर्मा के खिलाफ नकली दवा बनाने का आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच में पुलिस ने आरोप की पुष्टि की। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी ने अपने घर पर ही नकली दवा बनाने की फैक्ट्री लगा रखी थी। पुलिस ने मौके पर फैक्ट्री से पन्द्रह प्रकार की नकली दवाइयां बरामद की थी। मामले मे सुनवाई के दौरान सत्र न्यायालय ने अभियुक्त अवधेश शर्मा को नकली दवा बनाने का दोषी मानते हुए 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर दो लाख चार हजार का जुर्माना भी लगाया है।