गुमला (झारखण्ड)। अदालत में नकली दवा बेचने के दो दोषियों को दस-दस साल के कारावास और 50-50 हजार रुपये आर्थिक जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप श्रीवास्तव ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलील 21 सितंबर को सुनी थी। फैसला 23 सितंबर के लिए आरक्षित कर दिया था। अभियोजन पक्ष के लोक अभियोजक ने अभियुक्तों पर जघन्य अपराध करने की बात कहते हुए कठोर से कठोर सजा दिए जाने की दलील दी। विभिन्न धाराओं में दोनों अभियुक्तों आदम अंसारी और मो. कैसर को दस-दस साल की सजा सुनाई गई। जुर्माना जमा नहीं करने पर दोनों को अतिरिक्त छह माह जेल में गुजारनी होगी।