चंबा (हप्र)। जिला अदालत ने प्रतिबंधित नशीली दवाएं बेचने के दोषी दुकानदार संजय कुमार निवासी गांव हरिपुर जिला चंबा को दस साल कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जानकारी अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जुलाहकड़ी स्थित मेडिकल स्टोर में अवैध रूप से प्रतिबंधित नशीली दवाएं बेची जा रही है। पुलिस ने दुकान की तलाशी ली थी तो काउंटर में से एक डिब्बा बरामद हुआ था, जिसमें प्रतिबंधित दवाएं रखी हुई थीं। इसमें ट्रामाडोल के इंजेक्शन, टोसेक्स दवा की चार बोतलें, निकोडल की 20 गोलियां, ट्रामाकैड की 30, अल्ट्राटेप की 59 और ट्रामपास की 97 गोलियां बरामद हुई थीं। जब दुकानदार संजय से क्रय तथा विक्रय संबंधित रिकॉर्ड मांगा गया था तो वह नहीं दिखा पाया। पूछताछ के दौरान पुलिस को संजय के घर में भी प्रतिबंधित नशीली दवाओं की खेप होने की भनक लगी थी। जब पुलिस ने घर में दबिश दी तो घर से 1770 अल्ट्राटास, 800 ट्रैमपास, 730 ट्रेवोन-50, 1600 एलप्राजोलम, 580 टेनसिविन एलप्राजोलम और 50 निकोडोल प्लस की गोलियां बरामद हुई थीं। पुलिस ने आरोपी संजय के विरुद्ध मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया गया था। जिला एवं सत्र न्यायधीश चंबा राजेश तोमर की अदालत ने संजय को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई है।