नाथद्वारा (राजस्थान)। नशीली दवा के साथ दबोचे गए एक युवक को 7 साल की जेल और 50 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है। यह सजा अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश विक्रमसिंह ने एनडीपीएस एक्ट के 2013 के मामले में अभियुक्त को सुनाई। गौरतलब है कि पुलिस ने 25 मई 2013 को श्रीनाथ कॉलोनी निवासी गोपाल पुत्र लेहरूलाल प्रजापत को पकड़ा था। उसके पास से पुलिस ने प्रतिबंधित नाइट्राजेपाम गोलियों के 10 पत्ते और अन्य नशे की 250 गोलियां बरामद की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चार्जशीट पेश की। सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश विक्रमसिंह ने निर्णय दिया कि अभियुक्त गोपाल ने प्रतिबंधित दवाएं रखकर अपराध किया। यह कृत्य समाज में युवाओं को नशे की ओर धकेलने का गंभीर अपराध है। कोर्ट ने अभियुक्त गोपाल को 7 साल का कारावास और 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।