नशीली दवा बिक्री का भंडाफोड़, पौने 15 लाख की प्रतिबंधित दवा के साथ 6 अरेस्ट

रायगढ़। नशीली दवा बिक्री के धंधे का भंडाफोड़ किया गया है। करीब पौने 15 लाख रुपये कीमत की प्रतिबंधित दवा जब्त की गई है। वहीं, मौके से छह आरोपियों को भी अरेस्ट किया गया है। यह कार्रवाई प्रतिबंधित टेबलेट, सिरप एवं इंजेक्शन बेचने वालों पर पुलिस ने ड्रग्स विभाग के साथ मिलकर की है। ओडिशा के मेडिकल स्टोर से डॉक्टर की पर्ची के बिना दवा बेचने पर इसके संचालक और उसके भाई को गिरफ्तार किया।

ये है मामला

थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक मोहन भारद्वाज को सूचना मिली कि रामकुमार खटर्जी अपनी किराने की दुकान में प्रतिबंधित दवाएं बेचता है। सूचना पर जूटमिल पुलिस ने दुकान पर रेड की और दो अलग-अलग कंपनियों की प्रतिबंधित दर्द निवारक कैप्सूल जब्त किए।

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह कनकतुरा थाना रेंगली जिला झारसुगुड़ा के मधुसूदन मेडिकल स्टोर से प्रतिबंधित दवाएं खरीदकर लाना और रायगढ़ शहर में बेच रहा था। इस पर पुलिस टीम ने ड्रग्स विभाग के साथ मिलकर मधुसूदन मेडिकल स्टोर पर छापामारी की। यहां संचालक पदम लोचन मेहर को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने अपने भाई के साथ गांजा, नशीला टेबलेट और इंजेक्शन की बिक्री करना बताया। इसके बाद आरोपियों से छह किलो गांजा, भारी मात्रा में दवाएं, इंजेक्शन, सिरप जब्त किया गया है। पदम लोचन और उसके भाई चंद्रशेखर को अपराध में संयुक्त आरोपित बनाया गया है।

ये दवाइयां की बरामद

थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शनिप रात्रे ने नशीली टेबलेट बेचने की सूचना पर रेलवे स्टेशन के पास सुरेश वर्मा को हिरासत में लिया। सुरेश के कब्जे से पुलिस ने 128 नशीली कैप्सूल कीमत 8726 रुपए और बिक्री रकम ₹300 बरामद की। सुरेश वर्मा ने बताया कि वह घासीराम सिदार निवासी धांगरडिपा शीतला मंदिर के पास से नशीली दवाएं खरीद कर लाया था।

इस पर सीएसपी रायगढ़ के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घासीराम सिदार के घर पर दबिश दी। मौके पर दिलीप सिंह राजपूत नशीली दवाएं खरीदने के लिए खड़ा मिला। पुलिस टीम ने संदेही घासीराम सिदार के घर की तलाशी ली और उसके पास से 130 नशीली इंजेक्शन कीमती 7760 रुपए और बिक्री रकम करीब ₹5000 बरामद किए।

260 नशीले इंजेक्शन बरामद किए

नशीली दवा

पुलिस ने आरोपी दिलीप सिंह राजपूत के कब्जे से 260 नशीली इंजेक्शन कीमत 15516 रुपये तथा 8000 रुपये जब्त किए। तीनों आरोपियों पर थाना कोतवाली में धारा 21(क्च), 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।

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