हनुमानगढ़। मेडिकल स्टोर पर अवैध रूप से नशीली दवाएं बेचने के आरोप में कोर्ट ने संचालक जगदीश कुमार के खिलाफ 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला गुरुवार को एनडीपीएस के विशिष्ट न्यायाधीश वीरेंद्र जसूजा ने सुनाया। बतादें कि पुलिस ने 8 अप्रैल 2015 को आरोपी जगदीश कुमार को तलब कर मौके पर औषधि नियंत्रण अधिकारी को बुलाया गया|
उस दिन नियंत्रण अधिकारी प्रेम सिंह द्वारा न्यू राहुल मेडिकल स्टोर की सील तोड़ कर दवाइयों की जांच की गई तो काफी मात्रा में अवैध रूप से बिना लाइसेंस के बेची जा रही नशीली दवाइयां पाई गई जिन्हें पुलिस ने जब्त कर ली। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया था।
दरअसल विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने बताया कि 7 फरवरी 2015 को औषधि नियंत्रण अधिकारी सुखदीप कौर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पीलीबंगा में न्यू राहुल मेडिकल स्टोर पर अवैध नशीली दवाइयां बेची जा रही है| जिस पर सुखदीप कौर द्वारा न्यू राहुल मेडिकल स्टोर पर जाकर जांच की गई तो मौके से स्टोर संचालक जगदीश कुमार पुत्र रतिराम नायक निवासी जाखड़ावाली फरार हो गया। जिस पर उक्त मेडिकल स्टोर को सील किया गया एवं स्टोर संचालक जगदीश कुमार को जरिए पुलिस थाना पीलीबंगा नोटिस देकर तलब किया गया|