नई दिल्ली। नए साल के साथ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने बड़े निर्णय लेने शुरू कर दिए है। ऐसे फैसले जो आम लोगों के लिए नए साल पर तोहफा ही कहे जा सकते है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने 14 दवाओं के दाम निर्धारित किए हैं। अब बाजार में उक्त दवाओं को निर्धारित से अधिक दाम पर नहीं बेचा जा सकेगा। इससे सीधा फायदा इन दवाओं का इस्तेमाल करने वाले मरीजों और उनके परिवारों को होगा।
नेशनल फार्मास्यूटिकल अथॉरिटी की तरफ से जारी अधिसूचना के बाद नए दामों को लागू कर दिया है। जिन 14 दवाओं के दाम को निर्धारित किया गया है, उनमें प्रमुख रूप से हार्ट अटैक, शुगर, बीपी समेत सर्दी-जुकाम की दवाएं शामिल हैं।
अथॉरिटी ने सिलिंडिपाइन मीटोप्रोलोल टेबलेट दिल से संबंधित रोग की दवा के एक कैप्सूल का दाम 7.346 रुपये निर्धारित किया है। रोसूवासटाटिन प्लस क्लोपाइडाग्रल एक कैप्सूल का दाम 7.80 निर्धारित किया है। इसी तरह टेलमिसरतन प्लस क्लोरथालीडन टेबलेट का मूल्य 6.713, पैरासिटामोल प्लस कैफिन प्लस फिनिलिफराइन प्लस डिफेंहाइड्रामाइन टेबलेट दवा को 2.57 रुपये से अधिक नहीं बेचा जा सकेगा। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की तरफ से जारी अधिसूचना और आदेश की जानकारी देश के सभी दवा नियंत्रकों व संबंधित विभागों को दे दी गई है।