चंडीगढ़। प्रतिबंधित इंजेक्शनों के साथ पकड़े गए दोषी को जिला अदालत ने एक साल कैद और 10 हजार रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि दो अक्तूूबर 2017 को पुलिस गश्त कर रही थी। जैसे ही पुलिस सेक्टर-11/15 के पास पुल के नीचे पहुंची तो एक व्यक्ति लाल रंग का बैग लिए आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस को सामने देखकर वह घबरा गया और उसने रास्ता बदल लिया। पुलिस ने शक होने पर उसे पकड़ा और तलाशी ली। तलाशी में उसके पास से 24 प्रतिबंधित इंजेक्शन मिले। इनका कोई लाइसेंस नहीं मिलने पर पुलिस ने आरोपी पंचकूला निवासी भोला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा-22 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।