पंजाब : एक एमआर को प्रतिबंधित दवा बेचने के आरोप में 3 साल की सजा और जुर्माने की सुनाई गई है। चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रीति सुखीजा की अदालत ने मेडिकल रिप्रजेंटेटिव को काम की आड़ में प्रतिबंधित दवाओं का कारोबार चलाने के आरोपित को तीन साल की सजा व 1.20 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

सजा सुनाए जाने के बाद दोषी ने मौके पर ही 1.20 लाख रुपये की जुर्माना राशि जमा कराने के साथ ही बांड पर जमानत मिल गई। बता दें कि फरवरी 2019 में चौक शेखां में एक मेडिकल रिप्रजेंटेटिव केवल कृष्ण के घर से बड़ी संख्या में प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद किए थे, बरामद इंजेक्शन की खरीद व गोदाम का कोई रिकार्ड आरोपित नहीं दिखा सका था।
ड्रग विभाग ने इस मामले में अदालत में केवल कृष्ण के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।

जांच में पता चला था कि आरोपित ने मेडिकल शाप चलाने के साथ ही उसने कुछ दवाओं का अपना ब्रांड भी शुरू कर दिया था, दवाओं की आड़ में नशे का कारोबार कर रहा था। आरोपित के घर से बड़ी संख्या में नशे के इंजेक्शन बरामद किए गए थे,

न्यायाधीश ने इस मामले में सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों के गवाहों को सुनने व तथ्यों का अवलोकन करने के बाद केवल कृष्ण को नशा तस्करी का दोषी मानते हुए तीन साल की कैद व 1.20 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।