पटना। बिहार राज्य में प्रतिबंधित दवा बेचने पर सूबे के स्वास्थ मंत्री मंगल पांडेय सहित अन्य आला अफसरों पर आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने याचिका में कहा है कि उसने राज्य के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय के साथ- साथ राज्य के औषधि नियंत्रक रवीन्द्र सिन्हा, स्वास्थ्य विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव आर के महाजन एवं निगरानी विभाग के पूर्व प्रधानसचिव शिशिर सिन्हा सहित स्वास्थ विभाग के कई अधिकारियों को अभियुक्त बनाते हुए एक परिवाद पत्र (कंप्लेंट केस) निगरानी अदालत में दायर किया था।
निगरानी की अदालत ने परिवाद पत्र को सिर्फ प्रस्वीकृति के अभाव में रद्द कर दिया। उस परिवाद पत्र में उपरोक्त सभी अभियुक्तगण के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 /409 /420 एवम 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) के अलावा ड्रग्स एन्ड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत संगीन अपराधों के आरोप लगाते हुए निचली अदालत में मुकदमा दायर किया गया था। निगरानी की अदालत ने इसे 1 जून 2018 को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने निचली अदालत के इसी आदेश को चुनौती देते हुए उक्त सभी आरोपियों के खिलाफ निचली अदालत में आपराधिक मुकदमा चलवाने की गुहार हाई कोर्ट में लगाई है।