लखनऊ। कोई भी प्राइवेट अस्पताल अब कोरोना संक्रमित या उससे मिलते-जुलते लक्षण वाले मरीजों का इलाज नहीं कर सकेगा। साथ ही ऐसा कोई मरीज आता है तो तत्काल इसकी सूचना मुख्य चिकित्साधिकारी और शासकीय अस्पताल को देंगे। मरीज को वहां भर्ती भी कराएंगे। कमिश्नर ने ये निर्देश जारी करते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर थूका तो पांच हजार रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। साथ ही हॉटस्पॉट के पांच किलोमीटर की परिधि में स्वास्थ्य परीक्षण और विसंक्रमण कराने के भी निर्देश दिए हैं। कमिश्नर मुकेश मेश्राम ने बताया कि हॉटस्पॉट क्षेत्रों पर खास नजर रखी जा रही है। बैठक में शामिल डीएम अभिषेक प्रकाश ने निर्देश दिया है कि बिना मास्क लगाए निकलने पर जुर्माना होगा। सडक़, गलियों और सार्वजनिक स्थलों पर पान मसाला, गुटखा आदि खाकर थूकना प्रतिबंधित है। डीएम ने कहा कि शहर की गलियों में लॉकडाउन के पालन के लिए लाउडस्पीकर से घोषणा करवाकर अपील की जाए।