आगरा (उत्तर प्रदेश)। प्राइवेट हॉस्पिटल को अवैध रूप से चलाए जाने पर इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। प्राइवेट अस्पताल यशवंत हॉस्पिटल के लाइसेंस कैंसिल की कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग ने मंडलायुक्त की ओर से गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर की। गौरतलब है कि एडीए अस्पताल को खाली करने का नोटिस पहले ही दे चुका है।
यह है मामला
न्यू आगरा निवासी सजनी अग्रवाल की शिकायत पर एडीए ने प्राइवेट यशवंत हॉस्पिटल की जांच की। इसमें भूतल, प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ तल तक बगैर नक्शा पास कराए निर्माण कराने और अवैध रूप से अस्पताल के संचालन का मामला सामने आया। भवन को सील करने के आदेश दिए गए थे।
इसके बाद मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी ने इसकी जांच के लिए अपर जिलाधिकारी प्रोटोकॉल व अपर आयुक्त प्रशासन की विशेष जांच कमेटी का गठन किया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में शिकायतों को सही पाया। इस पर स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल का लाइसेंस कैंसिल कर दिया।
नए मरीजों की भर्ती पर रोक लगाई
फिलहाल अस्पताल में नए मरीजों की भर्ती पर रोक लगा दी गई है। तीन दिन के अंदर पहले से भर्ती मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि तीन दिन में मरीजों को शिफ्ट नहीं करने पर टीम भेजकर कार्रवाई कराई जाएगी। इस बारे में अस्पताल संचालक को नोटिस भी सांैपा है।