हजारीबाग (झारखंड)। क्षेत्र के 11 दवा दुकानदारों के ड्रग लाइसेंस निलंबित करने का मामला सामने आया है। इन दुकानदारों पर बगैर फार्मासिस्ट के दुकान का संचालन करने व क्रय-विक्रय का सही ढंग से लेखा-जोखा नहीं रखने सहित कई प्रकार की अनियमितताएं पाई गई थी। इस संबंध में जिला के ड्रग इंस्पेक्टर ने आरोपी दुकानदारों के विरूद्ध कार्रवाई करने की सिफारिश की थी।
जानकारी अनुसार संयुक्त निदेशक सह अनुज्ञापन पदाधिकारी डा. सुजीत कुमार ने बताया कि उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के हजारीबाग जिले के तीन दवा दुकानदारों के पास फार्मासिस्ट नहीं होने व क्रय-विक्रय पंजी का सही ढंग से संधारण नहीं किए जाने की शिकायत संबंधित ड्रग इंस्पेक्टर ने की थी। इस संदर्भ में दोषी दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए उनके ड्रग लाइसेंस को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। इसमें बंशीलाल चौक पर संचालित न्यू केम ड्रग्स, चरही का अंशु मेडिकल हॉल व बडक़ागांव के एस.एन. मेडिकल हॉल शामिल है। जबकि कोडरमा जिला के चार दवा दुकानदारों का भी ड्रग लाइसेंस का निलंबन फार्मासिस्ट नहीं होने व क्रय-विक्रय का सही ढंग से लेखा-जोखा नहीं रखने के कारण किया गया है। इनमें झुमरी तिलैया के देव मेडिकल हॉल, आशीष फार्मा, मां अंबे मेडिकल हॉल व कोडरमा के राजू मेडिकल हॉल शामिल हैं। वहीं, रामगढ़ के तीन दवा दुकानदारों के संबंध में संबंधित ड्रग इंस्पेक्टर ने शिकायत की थी। इस पर कार्रवाई करते हुए इन सभी दुकानदारों के भी ड्रग लाइसेंस को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। इनमें शशि मेडिकल हॉल, ओम मेडिकल हॉल व संदीप मेडिकल हॉल शामिल हैं। इसके साथ ही गिरिडीह की एक दवा दुकानदार नयनदीप फार्मा का भी ड्रग लाइसेंस फार्मासिस्ट नहीं होने की शिकायत के बाद 30 दिनों के लिए निलंबित किया गया है।