रोहतक: हरियाणा फार्मेसी काउंसिल के चेयरमैन केसी गोयल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, 467, 468, 471 एवं सेक्शन 13 (1)(सी) तथा 13(डी) भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम 1988 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। गोयल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। राज्यपाल ने उनके स्थान पर वाइस चेयरमैन पंकज जैन को तत्काल केसी गोयल का चार्ज संभालने के निर्देश दिए हैं।
स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अमित झा की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि गोयल ने जनसेवा की भावना को ठेस पहुंचाते हुए अपने कर्तव्य से विमुखता की है। फार्मेसी एक्ट का उल्लंघन किया है। इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। पत्र की प्रति निदेशक हेल्थ, रजिस्ट्रार फार्मेसी काउंसिल हरियाणा को भेजी गई है।