नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को निर्देश दिया है कि वे उन केमिस्टों के खिलाफ कार्रवाई करें जो डॉक्टर के पर्चे के बिना दवाइयां बेचते हैं। चीफ जस्टिस डी एन पटेल और जस्टिस सी हरिशंकर की बेंच ने एक एनजीओ की ओर से दायर जनहित याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया। एनजीओ ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि केमिस्ट अक्सर उन दवाइयों को बिना डॉक्टर की पर्ची देखे बेच देते हैं, जिसके लिए ऐसा करना जरूरी है। अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता कल्याण समिति की ओर से दायर याचिका में उन दवाइयों के अनियंत्रित और अवांछित इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया गया, जिन्हें डॉक्टर का पर्चा दिखाए बिना बेचने की इजाजत नहीं है। एनजीओ की दलीलों का संज्ञान लेते हुए बेंच ने कहा कि अगर ऐसे किसी केमिस्ट को केंद्र और दिल्ली सरकार के संज्ञान में लाया जाता है तो वे कानून और नियम कायदों के तहत कार्रवाई करेंगे।