जौनपुर: यूपी के जौनपुर में कोडिनयुक्त दवाओं के बिना डॉक्टर के प्रिसक्रिप्शन के बेचने पर जौनपुर के चार व चंदौली के एक मेडिकल एजेंसी का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।

दवा कारोबारियों को सात दिन में मन प्रभावी (नशे वाली) औषधियों की खरीद-बिक्री, बैंकों के वितरण सहित उपस्थित होने का आदेश औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय) नरेश मोहन दीपक ने दिया है।

निलंबन अवधि तक इनके दवाओं के क्रय-विक्रय पर भी रोक लगा दी गई है। इस कारोबार की आए दिन शिकायत हो रही थीं। इसे गंभीरता से लेते हुए औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय) अवैध कारोबारियों के विरुद्ध कड़ा रुख अख्तियार किया है।

उन्होंने छह जुलाई को जारी आदेश में सिंह मेडिकल सेंटर ओलंदगंज, शिवांगी मेडिकल्स राजा सिंगरामऊ कोठी ओलंदगंज, राम मेडिकल स्टोर बलुआघाट, पूर्वांचल फार्मा बलुआघाट व फार्मानेशन लाइफ साइंसेस मैनाताली मुगलसराय का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। कहा है