धर्मशाला। बिना लाइसेंस के एलोपैथी दवाइयां बेचने के आरोप में एक आयुर्वेदिक चिकित्सक को कोर्ट ने तीन साल की कैद और एक लाख रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि पहली मार्च, 2011 को ड्रग इंस्पेक्टर व पुलिस ने डमटाल स्थित एक आयुर्वेदिक क्लीनिक पर छापामारी की थी। इस दौरान टीम ने मौके पर कई एलोपैथिक दवाइयां बरामद की थीं। ड्रग इंस्पेक्टर ने क्लीनिक संचालक रवि महाजन निवासी पठानकोट से दवाइयां बेचने का लाइसेंस व आरएमपी का प्रमाण पत्र दिखाने को कहा तो वह इसे प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके चलते एएसआई सर्वजीत सिंह, हेड कांस्टेबल बलवंत सिंह, रमेश चंद, संगत राम व जीतराम की उपस्थिति में सभी दवाइयों को सील कर दिया गया। तीन मार्च, 2011 को चालान कोर्ट में पेश किया। इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेके शर्मा की अदालत ने आरोपी चिकित्सक रवि महाजन को तीन साल कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।