नोएडा। उत्तर प्रदेश के नोएडा से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां चाइल्ड पीजीआइ में बगैर ड्रग लाइसेंस (डीएल) दवा बेचे जाने की बात सामने आई है। मामले की सूचना मिलने पर ड्रग विभाग ने जांच शुरू कर दी है और अस्पताल प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

ड्रग विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें चाइल्ड पीजीआइ के एचआरएफ फार्मेसी सब स्टोर से दवा बेचने की जानकारी मिली। जब अधिकारी जांच के लिए पहुंचे तो फॉर्मेसी पर कोई लाइसेंस नहीं मिला। इस बारे में कर्मियों ने कहा कि उनके अध्यादेश में लाइसेंस की छूट है। हालांकि इससे संबंधित कोई दस्तावेज नहीं दिखा सके। दस्तावेज दिखाने के लिए दो दिन का समय मांगा है। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मामले के सुर्खियों में आने के बाद चाइल्ड पीजीआइ प्रशासन ने जवाब दिया है। चाइल्ड पीजीआइ की माने तो अस्पताल के अध्यादेश में लाइसेंस लेने की बात नहीं है और इसी के मुताबिक ही दवा बेची जा रही है।

मेरठ मंडल के असिस्टेंट कमिश्नर (ड्रग) राजेश श्रीवास्तव का भी इस मामले पर प्रतिक्रिया आई है। उनके मुताबिक, सिर्फ सरकारी अस्पतालों को नि:शुल्क दवा वितरण पर लाइसेंस से छूट है, लेकिन अगर किसी सरकारी अस्पताल में दवा बेची जा रही है तो उसके लिए लाइसेंस अनिवार्य है। चाइल्ड पीजीआइ के मामले में भी यह नियम लागू होता है। हालांकि वे अध्यादेश का हवाला दे रहे हैं, मुझे ऐसे किसी नियम की जानकारी नहीं है।