फतेहाबाद (हरियाणा)। राज्यभर में बिना वैधानिक चेतावनी छपी सिगरेटों की तस्करी धड़ल्ले से होने का मामला सामने आया है। नियमानुसार सिगरेट के पैकेट पर दोनों तरफ 85 प्रतिशत हिस्से में वैधानिक चेतावनी अंकित किया जाना जरूरी है। इसके बावजूद सिगरेट के सेवन से होने वाली बीमारी के बारे में इनके पैकेट पर कुछ भी नहीं लिखा गया है। हैरानी वाली बात ये है कि सिगरेट के इन पैकेटों पर इम्पोर्ट करने वाले के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। पैकेट पर मूल्य और तारीख तक भी अंकित नहीं है। मामला संज्ञान में आने पर खाद्य व औषधि विभाग के कमिश्नर ने प्रदेश के सभी एसपी, औषधि नियंत्रक अधिकारियों और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में जिला ड्रग कंट्रोल अधिकारी रजनीश धानीवाल ने बताया कि खाद्य एवं औषधि विभाग की ओर से पत्र मिला है। इसमें बिना वैधानिक चेतावनी अंकित किए बाजार में सिगरेट की तस्करी होने का जिक्र है। इस मामले में कार्रवाई किए जाने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही टीम तैयार कर कार्रवाई की जाएगी।