गाजियाबाद। एमएमजी अस्पताल में महिला रोगी को गलत इंजेक्शन लगाने से उसका हाथ खराब होने के मामले में मानवाधिकार आयोग ने स्वास्थ्य विभाग पर साढ़े तीन लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही संबंधित कर्मचारियों पर कार्रवाई के भी आदेश दिए है। आदेश के बाद अस्पताल प्रबंधन ने एक वार्ड ब्वॉय को निलंबित कर दिया है। इस मामले में एक ईएमओ और एक फार्मासिस्ट पर भी गाज गिरने की संभावना जताई जा रही है।
जानकारी अनुसार अक्टूबर, 2015 में एक महिला को पेट दर्द की शिकायत पर एमएमजी अस्पताल लाया गया था। परिजन महिला को इमरजेंसी में ले गए, जहां ईएमओ के कहने पर एक वार्ड बॉय ने महिला के दाहिने हाथ में इंजेक्शन लगा दिया। आरोप है कि महिला को गलत इंजेक्शन लगाया गया था जिसकी वजह से उसका हाथ काला पड़ गया और सूख गया था। इसकी जांच भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा कराई गई थी। मामले की शिकायत पर मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया। सीएमओ के निर्देश के बाद एमएमजी प्रबंधन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक वार्ड बॉय को निलंबित कर दिया है। वहीं ईएमओ और फार्मासिस्ट को भी दोषी करार देते हुए उन पर भी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही, पीडि़ता को तीन लाख का मुआवजा देने के आदेश दिए गए हैं। जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. रविंद्र राणा ने बताया कि आयोग की कार्रवाई के बाद मामले में दोषी पाए जाने पर वार्ड ब्वाय को निलंबित कर दिया गया है। चिकित्सक और फार्मासिस्ट पर कार्रवाई करने का अधिकार हमारे पास नहीं है। इसका निर्णय शासन स्तर से लिया जाएगा।