Medical College: केंद्र सरकार ने देश में नए मेडिकल कॉलेज (Medical College) खोलने, मौजूदा मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने और यहां तक कि किसी कोर्स या कॉलेज में छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए मेडिकल असेसमेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड (एमएआरबी) का गठन किया है।
एमएआरबी द्वारा लिखित रूप में अनुमति नहीं मिलने तक मेडिकल कॉलेज (Medical College) नहीं हो सकते स्थापित
केंद्र सरकार ने अधिसचूना जारी की है। जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी मेडिकल कॉलेज या चिकित्सा संस्थान स्थापित नहीं किया जा सकता है, या नए पाठ्यक्रम शुरू नहीं किए जा सकते हैं, जब तक कि इस संबंध में प्रस्तुत आवेदन के जवाब में एमएआरबी द्वारा लिखित रूप में अनुमति नहीं दी जाती है।
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केंद्रीय अधिसूचना एमएआरबी को सभी चिकित्सा संस्थानों का मूल्यांकन और रेटिंग करने के लिए भी अनिवार्य करती है और अधिनियम के तहत कार्यों के निर्वहन में ऐसे सभी प्राधिकरण निहित होंगे। अधिसूचना में कहा गया है, बशर्ते, इन विनियमों में बताए गए किसी भी पूर्वाग्रह के बिना, MARB एक या एक से अधिक स्वतंत्र तृतीय पक्ष एजेंसियों या एजेंसियों को चिकित्सा संस्थानों के मूल्यांकन और रेटिंग के लिए नियुक्त कर सकता है।