कोरबा : अब आपको मेडिकल स्टोर पर दवा बेचने के लिए प्रतिबंधित दवा न बेचने का शपथ पत्र भरन पड़ेगा। प्रतिबंधित नशीली दवाओं के अवैध बिक्री पर शिकंजा लगाने के लिए खाद्य औषधि नियंत्रण विभाग ने दवा बिक्री के नियम में सख्ती बरतना शुरू कर दिया है।
संचालक को प्रतिबंधित दवा नहीं बेचने की शपथ पत्र लिखकर देना होगा और तभी उन्हें दवा दुकान खोलने का लाइसेंस जारी किया जाएगा।
यदि इसके बाद भी नशीली दवा, सिरप या इंजेक्शन की बिक्री करते आप पकड़े जाते हैं तो, आपके लाइसेंस को रद्द करने के साथ पुलिस में मामला दर्ज कराने की कार्रवाई की जा सकती है।
आज के समय मे खासकर युवा बहुत ज्यादा नशे की गिरफ्त में है। युवाओं मे नशे की लत बढ़ते जा रही हैं। नशे के सामानों का आसानी से मिलना इसका मुख्य कारण है।
सख्ती के क्रम में एक नियम यह भी लागू किया गया है, जिसमें नया मेडिकल दुकान शुरू करने से पहले संचालक को एक शपथ पत्र लिखकर देना होगा, जिसमें इस बात का भरोसा दिलाना होगा कि उनकी दवा दुकान से नशीली दवाइयों की बिक्री नहीं की जाएगी।
इस इकरारनामे के बाद ही उन्हें नया मेडिकल शुरू करने का लाइसेंस जारी किया जा सकेगा। इसके बाद भी अगर नशीली दवा के कारोबार में संलिप्तता पकड़ी गई, तो ऐसी दुकानों के साथ सख्ती से पेश आते हुए लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी की सकती है।