रायबरेली। प्रशासन ने मेडिकल स्टोर संचालकों को एफएसडीए की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण कराने के लिए अलर्ट किया है। इसमें लाइसेंस से संबंधित सभी जानकारी के अलावा मेडिकल स्टोर पर कार्य करने वाले तकनीकी स्टाफ का ब्योरा देना होगा। 31 अगस्त तक ऑनलाइन प्रक्रिया होनी है। इस अवधि तक ऑनलाइन न कराने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
गौरतलब है कि जिले में 900 मेडिकल स्टोर संचालित किए जा रहे हैं, जबकि ढाई सौ होलसेलर दवा की बिक्री करने का कार्य कर रहे हैं। अभी तक विभाग से मेडिकल स्टोर ऑनलाइन नहीं थे। अब इन्हें भी ऑनलाइन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एफएसडीए के आयुक्त ने मेडिकल स्टोर संचालकों को विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण कराने के निर्देश दिए हैं। इसका मकसद संचालकों की ओर से मनमाने ढंग से दवा की बिक्री रोकना है। संचालकों को ऑनलाइन पंजीकरण कराने में लाइसेंस से संबंधित जानकारी और वहां पर कार्य करने वाले तकनीकी स्टाफ की जानकारी देनी होगी। ऐसा होने के बाद डीआई दफ्तर में बैठकर मेडिकल स्टोर संचालकों की सारी जानकारी ले सकेंगे। गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई भी कर सकेंगे।