नई दिल्ली। मद्रास उच्च न्यायालय ने पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य मंदिर योग ट्रस्ट के खिलाफ 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना उस दावे के लिए लगाया गया है जिसमें कहा गया है कि उनका आयुर्वेदिक सूत्रीकरण कोरोना संक्रमण को ठीक कर सकता है। बता दें इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने कोर्ट ने कोरोना वायरस के उपचार को लेकर पेश की गई कोरोनिल दवा के ट्रेडमार्क के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी।
जस्टिस सीवी कार्तिकेयन ने चेन्नई की कंपनी अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड की याचिका पर 30 जुलाई तक के लिए यह अंतरिम आदेश जारी किया था। अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड ने दावा किया था कि सन 1993 से उसके पास ‘कोरोनिल’ ट्रेडमार्क है। साल 1993 में कोरोनिल-213 एसपीएल और कोरोनिल -92बी का रजिस्ट्रेशन कराया था। वह तब से उसका रिन्युअल करा रही है। यह कंपनी हैवी मशीन और निरूद्ध इकाइयों को साफ करने के लिए कैमिल और सेनेटाइजर बनाती है। कंपनी का कहना है कि उसके पास इस ट्रेडमार्क के लिए 2027 तक हमारा अधिकार वैध है। योग गुरु रामदेव ने यह दावा किया था कि हरिद्वार स्थित यह कंपनी मांग को पूरा करने के लिए जूझ रही है, क्योंकि फिलहाल वह हर दिन सिर्फ एक लाख पैकेट की आपूर्ति कर पा रही है।