नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ल्यूपिन की फिक्स डोज कंबिनेशन (एफडीसी) ग्लूकोनॉर्म पीजी-1 फोर्ट और ग्लूकोनॉर्म पीजी-2 फोर्ट पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को रद्द कर दिया है। साथ ही, इस मामले पर आगे विचार करने के लिए इसे ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (डीटीएबी) को सौंपने का फैसला किया है। इस आदेश के विस्तृत प्रति का अभी इंतजार है। इस दवा का इस्तेमाल टाइप-2 डाइबिटीज के मरीजों के इलाज के लिए होता है। केंद्र सरकार की ओर से 7 सितंबर 2018 को जारी अधिसूचना के बाद इस पर प्रतिबंध लग गया था। सरकार ने औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 26 ए का इस्तेमाल करते हुए 344 एफडीसी दवाओं के विनिर्माण, बिक्री व वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार ने प्रतिबंध लगाते हुए कहा था कि डीएटीबी की समिति द्वारा 31 जुलाई को पेश की गई रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला किया गया है।