शरीर का अंग दान करने पर मिलेगी 42 दिनों की छुट्टी

Organs Donated: केंद्रीय कर्मचारियों को अब शरीर का अंग दान (Organs Donated) करने पर 42 दिनों की छुट्टी मिलेगी। सरकार का मानना है कि बड़ी सर्जरी के बाद ठीक होने में काफी समय लगता है और इसको देखते हुए उन्होंने इतने दिन की छुट्टी देने का ऐलान किया है। इससे पहले अंग दान करने पर केंद्रीय कर्मचारियों को 30 दिनों की छुट्टी मिलती थी।

डीओपीटी ने बताया है कि अंग दान के  मामलों में सरकारी कर्मचारियों को 42 दिन की छुट्टी दी जाएगी। ये स्पेशल छुट्टियां केंद्रीय कर्मचारियों को देने की पेशकश की गई है। वर्तमान समय में नियम कहता है कि किसी एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 30 दिन की स्पेशल आकस्मिक छुट्टियों के रूप में स्वीकृत किए जा सकते है।

अंग दान (Organs Donated) को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से उठाया गया कदम 

केंद्रीय मंत्रालय का कहना है कि एक दूसरे इंसान की मदद करने और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच अंग दान को बढ़ावा देने के लिए, अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अंग दान करने के लिए 42 दिनों की छुट्टी देने का निर्णय लिया गया है। अंग दान करना बहुत ही नेक काम है जिससे किसी और इंसान की जिंदगी बचाई जा सकती है।

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बशर्ते कि अंग दाता को मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के अनुसार सरकारी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा दान के लिए विधिवत अनुमोदित किया गया हो।  स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श यह फैसला लिया गया। केंद्र सरकार के सभी विभागों/मंत्रालयों को जारी आदेश में कहा गया है कि विशेष आकस्मिक अवकाश को अन्य अवकाश में जोड़ा नहीं जायेगा। यह तभी होगा जब सर्जरी में कोई परेशानी आ जायें या फिर बहुत इमजरेंसी की स्थिति हो।

सरकारी कर्मचारियों मिलताी है स्वास्थ्य सुविधा 

केंद्र सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों को छुट्टियों के साथ-साथ दवाओं, गंभीर ​बीमारियों के इलाज और किसी भी तरह के टेस्ट आदि का खर्च भी दिया जाता है। सरकार कर्मचारियों को मेडिकल भत्ता और सुविधाएं आवश्यकता के आधार पर उपलब्ध कराती है। वहीं कुछ योजनाओं के लिए मेडिकल खर्च पर सब्सिडी भी जारी की जाती है।

 

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