सरकार ने सभी दवा फैक्ट्रियों में फार्माकोविजिलेंस सिस्टम स्थापित करने का जोर दिया है। 2019 अधिनियम के तहत प्रत्येक दवा निर्माता कंपनी को अपने यहां इस सिस्टम को शुरू करना होगा, जिसमें एक मेडिकल अफसर और एक फार्मासिस्ट रहेगा।
यह फार्माकोविजिसेंल हर महीने अपने उत्पादों की सुरक्षा गुणवत्ता एवं प्रतिकूल प्रभाव के बारे में जानकारी एकत्रित कर सरकार के साथ साझा करेंगे। इनकी रिपोर्ट पर सरकार ऑडिट कराएगी और जांच में दोषी मिलने पर उस कंपनी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
आपको बता दें कि इस समय देश में मौजूदा समय में 45 सौ से अधिक दबाव वाटिका निर्माता कंपनियां है जिनकी 10,000 से अधिक फैक्ट्रियां मौजूद है।
भारत के औषधि महानियंत्रक डॉक्टर विजय सोमानी ने दवा और टीका निर्माता और निर्यातक कंपनियों को आदेश जारी करते हुए फार्माकोविजिलेंस सिस्टम के बारे में जानकारी मांगी है।
उन्होंने आदेश में कहा है कि फार्मा को विजिलेंस सिस्टम स्थापित करने की एक समरी जल्द से जल्द उपलब्ध कराई। जाए साथ ही जो अधिकारी मेडिकल ऑफिसर और फार्मासिस्ट इसमें शामिल है। उनके नाम पहचान वह कांटेक्ट साझा किए जाए ताकि भविष्य में दवा सुरक्षा को लेकर जानकारी प्राप्त की जा सके।